Report By- CT NEWS
रायपुर। गणेश झांकी विसर्जन को लेकर प्रशासन द्वारा कड़े नियम लागू किए गए हैं। झांकी विसर्जन समितियों को अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कार्यालय से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी महोदय तथा पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार दिनांक 11 को आयोजित होने वाले गणेश विसर्जन झांकी के लिए प्रशासन ने गणेश विसर्जन समिति के सहयोग से इस बार विसर्जन हेतु रूट में परिवर्तन किया गया। शारदा चौक से जयस्तंभ चौक से मालवीय रोड सिटी कोतवाली चौक से टी आई चौक बिजली आफिस के सामने से सप्रे मैदान के सामने से बुढेश्वर चौक से पुरानी बस्ती थाने के सामने से लाखेनगर चौक से सुंदर नगर होकर महादेव घाट विसर्जन स्थल तक निर्धारित किया गया है। विसर्जन झांकी में किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन प्रतिबंधित किया गया है। समिति के वालेंटियर्स को रिफ्लेक्टर जैकेट दिये जायेंगे। सभी झांकियों की नंबरिंग रात्रि 08:00 बजे से शारदा चौक में प्रारंभ कर दिया जाएगा। जिन मूर्तियों के साथ झांकी रहेगी, केवल उन्हीं का पंजीयन कर नंबर दिया जाएगा, केवल गणेश मूर्ति के साथ झांकी में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। सभी समितियों को निर्देशित किया गया है कि दिनांक 09/09/11 से 12/09/22 तक सभी मूर्तियों का विसर्जन सुनिश्चित करें, उसके पश्चात् विसर्जन की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा डी जे आदि के उपयोग करने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। विसर्जन झांकी के दौरान फ़िल्मी गानों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। सभी समितियों को निर्देश दिया गया है कि उपरोक्त् निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। उपरोक्त के संबंध में आवश्यक व्यवस्था हेतु नगर पालिक निगम विद्युत विभाग एवं लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया है।