रायपुर -आदिवासी युवती को प्रेमजाल में फंसा कर उसके साथ दुष्कर्म करने व शादी से इनकार करने वाले फरेबी को विशेष न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि आरोपी विद्याधर यादव ने पीड़िता से वर्ष 2016 में प्रेम प्रस्ताव दिया तब पीड़िता ने उसे अलग जाती समाज से होना बताया उसके बाद भी आरोपी पीड़ित को घर से कुछ दूर जंगल ले जाकर पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरन बलात्कार किया इसके बाद लगातार 2020 तक उसका दैहिक शोषण किया जिससे पीड़ित गर्भवती हो गई उसने विद्याधर को इसकी जानकारी दी तो आरोपी उसे प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाकर जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि यदि वह गर्भपात करा लेगी तो वह उसके साथ शादी करेगा। युवती एक बार फिर उसके झांसे में फंस गई और गर्भपात कराने को राजी हो गई।
इधर पीड़िता का गर्भपात हो गया बाद में आरोपी ने पीड़िता से शादी करने से इंकार कर दिया और दूसरी लड़की से शादी करने वाला था तब पीड़िता ने आरोपी की खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया। इस मामले में आरोपी विद्याधर यादव को बलात्कार के मामले में एवं अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश जीतेन्द्र कुमार जैन ने आजीवन कारावास एवं 25000 रूपए के जुर्माने से दण्डित किया है।